नोखा। नोखा नगर पंचायत में वार्ड नंबर 8 में नगर पंचायत के पार्षद पर शपथ पत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है । वार्ड 8 सुवरा गांव के ही शमशेर अंसारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को दिए गए आवेदन में कहा है कि नगर पंचायत निर्वाचन की अधिनियम 2007 की धारा 18( 1) (एम)के अंतर्गत 4 अप्रैल 2018 के बाद तीसरा बच्चा होने पर चुनाव लड़ने के अयोग्य रहेंगे । इस नियमावली को लेकर पूर्व पार्षद वार्ड आठ के ही पुष्पा देवी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था ।

वही उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नजमा खातून के शिकायत निर्वाचन आयोग से की है आवेदन में शमशेर अंसारी ने कहा है कि नोखा वार्ड नंबर 8 की पार्षद नजमा खातून ने चुनाव के नामांकन के समय अपने शपथपत्र में छुपाया गया है शिकायतकर्ता ने कहा है कि नजमा खातून शपथ पत्र में कहा है कि 4 अप्रैल 2008 के बाद मेरा कोई भी संतान नहीं है जबकि उनका पांचवा संतान निर्धारित तिथि के बाद का है । स्कूल में नामांकन के समय इनका पुत्र की तिथि 3 अगस्त 2008 बताया गया है जो प्रथम कक्षा में पढ़ता है । आवेदक ने कहा है कि वर्तमान पार्षद नजमा खातून शपथ पत्र में उसको छुपा लिया है ।

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