पॉक्सो कोर्ट ने 8 महीने में सुनाया फैसला।

भगवान लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति दिखाने के बहाने 10 वर्ष की मासूम को ले जाकर किया था रेप।

रेप के पश्चात् हत्या कर घर में छिपाया था शव।

रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 30 जुलाई 2021 : सासाराम : रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल के गंगौली ग्राम में 10 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (ADJ) सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नीरज बिहारी लाल की अदालत ने सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश नीरज बिहारी लाल

डालमिया नगर थाना क्षेत्र के गंगौली गांव में नवंबर 2020 में दीपावली की शाम बलराम सिंह 10 साल की मासूम को लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति दिखाने के बहाने ले गया था। न्यू सिधौली में मासूम के साथ रेप किया। तत्पश्चात जब उसे लगा कि वो फंसने वाला है तो उसने मासूम बच्ची की हत्या कर दी। हत्या के सबूतों को छिपाने के लिए उसने शव को बक्से में बंद करके रख दिया। लोगों को जब शक हुआ तो आरोपी के घर तलाशी ली गई थी। पुलिस की मौजूदगी में बक्से से बच्ची का शव बरामद किया गया था। बच्ची अर्धनग्न अवस्था में थी। सूत्रों के अनुसार लोगों ने बताया था कि बलराम सिंह की हरकत पहले भी अजीब किस्म की थी, इस कारण उसे मारा-पीटा भी गया था।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में 11 गवाहों की गवाही हुई थी। तत्पश्चात कोर्ट ने फांसी का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले को “रेयर ऑफ द रेयरेस्ट” मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को कंपनसेशन स्कीम फॉर वीमेन विक्टिम्स सरवाइवर ऑफ सेक्शुअल असाल्ट क्राइम 2019 के तहत 8 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी जारी किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Copyright Reserved © RD News Network