रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 16 जुलाई 2021 : नई दिल्ली: केंद्र ने शुक्रवार (16 जुलाई) को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए COVID-19 टीकों के लिए नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं और पूरा होने के कगार पर हैं । केंद्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कहा, सरकार द्वारा एक नीति बनाई जाएगी और विशेषज्ञों द्वारा अनुमति दिए जाने पर बच्चों को टीका लगाया जाएगा । मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, “परीक्षण किए जाने दें, अन्यथा यह एक आपदा होगी । यदि टीके बिना परीक्षण के दिए जायेंगे तो मामला गंभीर होगा ।

“एक बार परीक्षण खत्म हो गए हैं, तो बच्चों को वैक्सीन दिया जायेगा। इसमें कहा गया है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है । अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर को सूचीबद्ध किया। हाईकोर्ट एक नाबालिग की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसने इस आधार पर 12-17 आयु वर्ग के लोगों के तत्काल टीकाकरण के लिए निर्देश मांगा कि आशंका है कि COVID-19 की एक संभावित तीसरी लहर उन्हें अधिक प्रभावित कर सकती है ।

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