आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 20 जुलाई 2022 : पटना : हाई कोर्ट ने अदालती आदेश की अवहेलना करने वाले राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना के एसएचओ सुदामा कुमार सिंह को कड़ी फटकार लगाई है.कोर्ट ने कहा कि या तो वे अदालती आदेश को समझ नही पा रहे हैं या जान बूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे है.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एसएचओ द्वारा लगातार अदालती आदेश का उल्लंघन करने अदालती आदेश की अवमानना का मामला बनता है .अगर उनका यही रवैया रहा तो उनके खिलाफ अदालती आदेश का मामला बनेगा. कोर्ट ने एसएचओ से उनके थाना क्षेत्र में चल रहे खटाल के बारे में पूछा तो वे कोर्ट को स्पस्ट कोई भी जबाब नही दे पाए . इस पर कोर्ट ने कहा कि एसएचओ के पास जब अपने अधिकार क्षेत्र में अवस्थित निजी व सार्वजनिक स्थानों पर चल रहे खटाल की जानकारी नही है और वे उस खटालों को हटाने में सक्षम नही हैं तो अन्य चीजों पर नियंत्रित करने में सक्षम कैसे होंगे. कोर्ट ने कहा कि यह अपने आप में अदालती आदेश का अवहेलना हैं .कोर्ट ने जक्कनपुर थानेदार को आखरी मौका देते हुए कहा कि 24 जुलाई तक वे अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी खटालो को हटा दें और आदेश का अनुपालन रिपोर्ट 25 जुलाई को कोर्ट में पेश करें .
कोर्ट ने पटना के पुलिस अधीक्षक (पूर्व) को समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने का आदेश दिया . साथ ही पटना डीएम को जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ की ओर से मांगे जाने पर मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने का आदेश दिया ताकि एसएचओ अपने अधिकार क्षेत्र से सभी खटलों को हटा सकें.न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने हाई कोर्ट के अधिवक्ता द्विवेदी सुरेंद्र की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया . सुनवाई के समय जक्कनपुर थाना के एसएचओ और पटना सदर के अंचलाधिकारी कोर्ट में उपस्थित थे. .कोर्ट ने जक्कनपुर थाना के एसएचओ तथा पटना सदर के सीओ को आगामी सोमवार को भी कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया. कोर्ट ने आदेश का अनुपालन करने के लिए आदेश की एक प्रति पटना के डीएम तथा एसएसपी को फैक्स और ई-मेल से तत्काल भेजने का आदेश दिया है.इस मामले पर फिर 25 जुलाई को सुनवाई की जाएगी .
