रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 05 मई 2021 : सासाराम। लाॅक डाउन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आवश्यक एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के निजी एवं अन्य वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी जरूरी निजी वाहनों के परिचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा पास निर्गत किये जायेंगे तथा वाहनों के जारी पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी प्रवीण चंदन ने बताया कि लाॅकडाउन के दौरान सभी इमरजेंसी वाहनों को छोड़ निजी वाहनों का परिचालन पूर्णतः बन्द किया गया है। पर्याप्त कारण नहीं होने की स्थिति में बाइक, स्कूटी, कार आदि से घूमने वाले लोगों से भी जुर्माना वसूल किया जाएगा। सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निजी वाहनों के मूवमेन्ट को नियंत्रित किया जाना अतिआवश्यक है। लिहाजा सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी आधिकारीक, व्यापारिक एवं व्यक्तिगत कारणों से जिले के अंदर आवागमन हेतु वाहन पास निर्गत करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है तथा अंतर जिला एवं अंतर राज्यीय आवागमन हेतु जिला पदाधिकारी के कार्यालय से पास निर्गत किया जाएगा। वाहन पास हेतु आवेदक https://serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन कर ऑनलाइन पास प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आवेदन के दौरान आवेदकों को प्रायोजन के साथ-साथ साक्ष्य भी संलग्न करने होंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी के मोबाइल नंबर एवं जिला स्तर पर आईटी प्रबंधक मयंक आनंद के दूरभाष संख्या- 7992476894 पर संपर्क किया जा सकता है।

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