आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 22 दिसम्बर 2022 : जिला पदाधिकारी रोहतास श्री धर्मेंद्र कुमार के द्वारा भू-अर्जन से संबंधित कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की गयी, जिसमें अपर समाहर्ता, रोहतास, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रोहतास, उप मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी० एफ० सी० सी० एस० एल पी० डी० वाराणसी सासाराम, पटना, अंचल अधिकारी, सासाराम एवं अन्य सभी संबंधित अधियाची विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया। बैठक में भूअर्जन से संबंधित मामलों में मुआवजा भुगतान करने एवं अधियाची पदाधकारियों के द्वारा भूअर्जन के पश्चात योजनाओं के क्रियान्वयान कराये जाने आदि कार्यों में आ रही समस्याओं के बारे में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निर्देश दिया गया:-

  1. सभी संबंधित अधियाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान करने के पश्चात यदि भूधारी द्वारा अपनी भूमि को खाली नहीं किया जाता है या निर्माण कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिये एक तिथि निर्धारित करते हुये माईक के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये पुलिस बल के साथ उत्पन्न व्यवधान को हटाते हुये निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
  2. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रोहतास को निदेश दिया गया कि जिन मामलों में भुगतान करने से संबंधित ‘ साक्ष्य / कागजात प्राप्त हो गये है, वैसे मामलों में संबंधित अंचल अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करते हुये कैम्प आयोजित करते हुये माईक से प्रचार-प्रसार तथा उसका फोटोग्राफी कराते हुये निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
  3. अधियाची पदाधिकारी एवं जिला भूअर्जन पदाधिकारी, रोहतास को निदेश दिया गया कि जिन-जिन मामलों में यथा- धनपुरवा आदि ग्रामों में मुआवजे की राशि का भगुंतान होने के बाद में संबंधित रैयतो के द्वारा कार्य प्रारम्भ करने नहीं दिया जा रहा है तो वैसे ग्रामों में स्वयं अतिक्रमण हटाने आदि का प्रचार-प्रसार माईक से कराते हुये दिनांक 31.122022 तक हटवाना सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त सभी कार्रवाईयो का फोटो / वीडियोग्राफी भी करवाना सुनिश्चित करेंगें।
  4. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रोहतास को निदेश दिया गया कि जिन मामलों में पुनः मूल्यांकन आदि से संबंधित है, के संबंध में विस्तृत रुप से सभी बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये विभाग को पत्र भेजकर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करते हुये अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
  5. सभी अधियाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिन-जिन मामलों में भुगतान हो चुका है और संबंधित रैयतों के द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है अथवा अतिक्रमण

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