• उन्हें क्लीनचिट नहीं मिली, केवल सजा को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगायी
  • मोदी सरनेम मामले में बिहार सहित कई राज्यों में हुए मुकदमे , वे कब तक बचेंगे ? 
  • सत्र के समय विदेश चले जाने वाले राहुल कभी संसद के प्रति गंभीर नहीं रहे 
  • सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को ” नॉट इन गुड टेस्ट” कहा 
https://youtu.be/wbm9rlA22ms

आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 07 अगस्त 2023 : पटना। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मोदी सरनेम वाले पूरे समुदाय को चोर बता कर हजारों लोगों का अपमान करने के केवल एक मामले में राहुल गांधी की सजा स्थगित हुई , लेकिन बिहार सहित कई राज्यों में उनके विरुद्ध ऐसे कई मुकदमे चल रहे हैं और समय आने पर संबंधित अदालतें फैसले सुनायेंगी। वे खुद को कानून से ऊपर मान कर कब तक खैर मनाएँगे? 

सुशील मोदी ने कहा कि  मोदी सरनेम के कारण मेरा भी अपमान हुआ, इसलिए मैंने भी उनके विरुद्ध पटना में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इस पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही मामले गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनायी, हाईकोर्ट ने उसे  बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा से उन्हें मुक्त नहीं किया, केवल सजा को लागू करने पर रोक लगा दी।

सुशील मोदी ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लोकसभा अध्यक्ष की उदारता से राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई हो, पर इससे उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्लीनचिट नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में रहें या बाहर रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सांसद के रूप में कभी गंभीर नहीं रहे। सुशील मोदी ने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं, जो किसी संसद सत्र से पहले छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं और कभी संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय स्मार्ट फोन पर व्यस्त दिखते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गाँधी की सजा पर रोक लगाते समय यह भी कहा कि उनका बयान अच्छा नहीं था और सार्वजनिक जीवन में रहने वालों को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

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