आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 04 मई 2022 : मुंबई, 4 मई: महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले इस मामले में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद अदालत ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया लेकिन अब दोनों को बड़ी राहत मिली है, जहां मुंबई की सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि इसके लिए कई शर्तें कोर्ट ने रखी हैं, जिसका पालन करना दोनों के लिए अनिवार्य है।

राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद वो कागजी कार्यवाही पूरी कर रहे हैं, ताकी बुधवार शाम तक दोनों को जेल से निकाला जा सके। उन्होंने बताया कि जमानत के लिए कई शर्तें हैं, जिसके तहत दोनों लोग मीडिया से इस मामले से जुड़ी बात नहीं करेंगे। इसके अलावा वो सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते और जिस अपराध के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, दोनों को वो अपराध दोबारा नहीं करना है।

कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि इस मामले में अगर जांच अधिकारी राणा दंपति को पूछताछ के लिए बुलाता है, तो उन्हें जाना पड़ेगा। हालांकि जांच अधिकारी दोनों को कम से कम 24 घंटे पहले सूचित करेगा। वहीं जमानत के लिए 50-50 हजार के बॉन्ड की भी शर्त कोर्ट ने रखी है। अगर दोनों ने किसी भी शर्त का उल्लंघन किया तो उनकी जमानत को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

फ्लैट पर बीएमसी की नजर

वहीं दूसरी ओर इस विवाद में अब बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) की भी एंट्री हो गई है। सोमवार को राणा दंपति के खार स्थित फ्लैट के घर के बाहर एक नोटिस लगाया गया। जिसमें लिखा गया था कि बीएमसी को शक है कि फ्लैट में अवैध निर्माण हुआ है, जिस वजह से एक टीम बुधवार को इसका निरीक्षण करेगी।

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