आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 06 मई 2022 : पुणे । महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमे अपील की गई है कि कोर्ट महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया है कि राज ठाकरे के खिलाफ देशद्रोह और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का मामला दर्ज होना चाहिए, उन्होंने 1 मई को औरंगाबाद रैली में जिस तरह से बयान दिया है, उनके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कोर्ट को प्रदेश सरकार और पुलिस को निर्देश देना चाहिए।

याचिका को पुणे के एक एक्टिविस्ट हेमंत पाटिल ने दायर किया है। याचिका में पाटिल ने कहा कि राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबादा में एक रैली की, इस रैली में उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ बयान दिया, जिससे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तनाव बढ़ सकता है, और प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। लिहाजा इस मामले में मनसे चीफ के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि राज ठाकरे ने 1 मई की रैली में कहा था कि एनसीपी नेता ने महाराष्ट्र को जाति के आधार पर बांटा, यही नहीं राज ठाकरे ने शरद पवार को नास्तिक तक कह डाला।

राज ठाकरे के भाषण के बाद औरंगाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं राज ठाकरे ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि लाउडस्पीकर को हटाने का उनका अल्टिमेटम 3 मई तक के लिए था, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र दिवस के चलते इसे 4 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया था। रैली में बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि आज महाराष्ट्र दिवस है, मैं कल से किसी की नहीं सुनूंगा। हम जहां भी लाउडस्पीकर देखेंगे, वहां हनूमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर के जरिए बजाएंगे और वो भी दोगुनी आवाज में।

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