सरकार ने नए सिरे से गांव और शहर की जमीन की कीमत के मूल्यांकन का दिया निर्देश

आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 04 मार्च 2023 : पटना। बिहार में अप्रैल 2023 से जमीन की बढ़ी हुई दर पर रजिस्ट्री होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार और निबंधन विभाग ने नए सिरे से गांव और शहर की जमीन की कीमत का मूल्यांकन और नई दर निर्धारित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को एक महीने का समय दिया है। यानी मार्च 2023 तक पुरानी कीमत सर्किल रेट पर ही रजिस्ट्री होगी। विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने समाहर्त्ता सह जिला निबंधक , जिला अवर निबंधक एवं अवर निबंधक के नाम भेजे गए पत्र में दर निर्धारण के नए फार्मूले के अनुसार जमीन की नई दर निर्धारित करने को कहा है।

  सहायक निबंधक महानिरीक्षक डॉ. संजय कुमार ने जमुई जिला का भ्रमण के साथ राजस्व एवं स्थल निरीक्षण किए जाने के बाद उक्त जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2013 तथा शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2016 में ही न्यून मूल्यांकन पंजी का संधारण किया गया था। विभागीय बैठक के दौरान राजस्व समीक्षा के क्रम में कई पदाधिकारियों ने वर्त्तमान में जिलों में संधारित न्यून मूल्यांकन पंजी में अंकित विभिन्न प्रकार की भूमि अथवा संपत्ति के वर्गीकरण किए जाने का सुझाव दिया है।
उन्होंने आगे कहा कि न्यून मूल्यांकन पंजी के नए सिरे से संधारण किए जाने के बाद जहां राजस्व  संग्रहण में वृद्धि होगी वहीं जमीन रजिस्ट्री के दरम्यान निबंधन कार्यालय से जुड़े दलाल अथवा बिचौलियाओं का हस्तक्षेप भी नियंत्रित होगा। डॉ. कुमार ने न्यून मूल्यांकन पंजी के वर्गीकरण का कार्य समय – सीमा के भीतर पूरा कर लिए जाने का संकेत दिया। उन्होंने जमुई के जिला अवर निबंधक और चकाई के अवर निबंधक को भी कई जरूरी निर्देश दिए तथा इस दिशा में वांछित कार्य किए जाने के लिए प्रेरित किया। सहायक निबंधक महानिरीक्षक ने जिला अवर निबंधक कार्यालय के कार्यों पर संतोष जताते हुए निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में ठोस पहल किए जाने की बात कही।

    जिला अवर निबंधक गोपेश कुमार चौधरी समेत कई कार्यालय कर्मी इस अवसर पर उपस्थित थे।

   उधर न्यून मूल्यांकन पंजी के वर्गीकरण के बाद जमीन रजिस्ट्री के शुल्क में भारी वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।मार्च 2023 तक चालू दर पर ही भूमि का रजिस्ट्रेशन होगा। अप्रैल 2023 से इसमें भारी उछाल आने के पूर्ण संकेत मिल रहे हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Copyright Reserved © RD News Network