आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 03 मार्च 2022 : पटना। सम्राट चौधरी, मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख/सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया/सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच/पंच को नियत मासिक भत्ता कुल 79,10,00,000/- (उनासी करोड़ दस लाख रुपये) मात्र राशि की स्वीकृति दी गई है।

सारणी क्र॰        नाम      नियत (मासिक) भत्ता (रु॰ में)

1          2            3

1 जिला परिषद् अध्यक्ष 12000 रुपये मात्र

2 जिला परिषद् उपाध्यक्ष 10000 रुपये मात्र

3 पंचायत समिति प्रमुख      10000 रुपये मात्र

4 पंचायत समिति उप-प्रमुख 5000 रुपये मात्र

5 ग्राम पंचायत मुखिया 2500 रुपये मात्र

6 ग्राम पंचायत उप-मुखिया 1200 रुपये मात्र

7 ग्राम कचहरी सरपंच 2500 रुपये मात्र

8 ग्राम कचहरी उप-सरपंच 1200 रुपये मात्र

9 जिला परिषद् सदस्य 2500 रुपये मात्र

10 पंचायत समिति सदस्य 1000 रुपये मात्र

11 ग्राम पंचायत सदस्य 500 रुपये मात्र

12 ग्राम कचहरी सदस्य (पंच) 500 रुपये मात्र


मुख्य कार्यपालक, जिला परिषद् राशि की निकासी कर जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के खातों में बैंक के माध्यम से संबंधित पद धारकों को बैंक खाता में स्थानान्तरित किया जाएगा। संबंधित जिला के पंचायत राज पदाधिकारी ग्राम कचहरी के सरपंचों एवं पंचों के बैंक खाताओं में ब्थ्डै के माध्यम से राशि उपलब्ध करायेंगे।

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