आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 05 अगस्त 2022 : पटना । सम्राट चौधरी, मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य) जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/ उप- प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप- मुखिया, कचहरी के सरपंच/ उप- सरपंच को नियत (मासिक) भत्ता हेतु ₹ 74,58,00,000,00 (चौहतर करोड़ अनठावन लाख) राशि व्यय की स्वीकृति दी गई।       

ज्ञात को की बिहार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे जिला परिषद अध्यक्ष को मासिक भत्ता ₹12000, जिला परिषद उपाध्यक्ष को ₹10000, शायद समिति प्रमुख को ₹10000, पंचायत समिति उप प्रमुख को ₹5000, ग्राम पंचायत मुखिया ₹2500, ग्राम पंचायत उप- मुखिया ₹1200, ग्राम कचहरी सरपंच ₹2500, ग्राम कचहरी उप- सरपंच ₹1200, जिला परिषद सदस्य ₹2500, पंचायत समिति के सदस्य को ₹1000, ग्राम पंचायत सदस्य को ₹500, एवं ग्राम कचहरी सदस्यों (पंच) को ₹500 देय हों रहा हैं।        

राज्य सरकार द्वारा लिए गये उक्त निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग चार माह के लिए समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु संलग्न जिलावार विवरणी- I के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को 1,41,90,000 (एक करोड़ एकतालीस लाख नब्बे हजार रुपए) की राशि संलग्न विवरणी- II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्यों को 7,16,10,000 (सात करोड़ सोलह लाख दस हजार रुपए) की राशि, संलग्न विवरणी-III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया तथा सदस्यों का 33,00,00,000 ( तैतीस करोड़ रुपए) की राशि तथा संलग्न विवरणी- IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच तथा सदस्यों को 33,00,00,000 ( तैतीस करोड़ रुपए) की राशि, कुल मिलाकर 74,58,00,000 (चौहतर करोड़ अनठावन लाख रुपए) की स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

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