आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 11 मई 2022 : पटना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्प्रति राज्य सभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अविलम्ब विशेष पिछड़ा आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करना चाहिए अन्यथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की तरह बिना पिछड़ा आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। श्री मोदी ने कहा कि जून माह में नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। यदि जून के पहले चुनाव नहीं हुए तो नगर निकायों को भंग कर प्रशासक नियुक्त करना पड़ सकता है। श्री मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कार्यकाल पूरा होने के पूर्व चुनाव सम्पन्न कराएँ तथा पिछड़ा आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य है।
श्री मोदी ने कहा कि नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की सूची संविधान की धारा 15(4) एवं 16 (4) के तहत बनायी गयी है। बिहार में इसी सूची को पंचायत और नगर निकाय में लागू किया गया है। कोर्ट के अनुसार राजनैतिक प्रतिनिधित्व की सूची नौकरी और शिक्षा की सूची से अलग होगी।
श्री मोदी ने अपील की है राज्य सरकार अविलम्ब विशेष पिछड़ा आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नगर निकायों में आरक्षण लागू करे ताकि ससमय चुनाव सम्पन्न हो सके।