आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 17 नवम्बर 2022 : लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 10 जिलों में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए अधिकारियों को हरी झंडी दे दी है। बता दें कि सीएम योगी ने लोक निर्माण और नियोजन विभाग के अफसरों को निर्देश देते हुए आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस सहित 10 जिलों में नये न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए 15 दिन के अंदर डिटेल प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा है। सीएम ने कहा कि इन बिल्डिंगों की ना सिर्फ डिजाइन खूबसूरत होनी चाहिए बल्कि इन्हें वर्टिकल आकर में बनाया जाए। जिससे कि जमीन की भी बचत हो सके। 

10 जिलों में बनाए जाएंगे न्यायालय भवन

बता दें कि इन भवनों को आने वाले 25 से 30 साल बाद कि जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि नए नये न्यायालय भवनों में जजों के लिए साफ, सुंदर और हवादार कमरे बनाए जाएं। साथ ही अधिवक्ताओं के लिए बड़ी लाइब्रेरी, अच्छे चैंबर, कैंटीन, पॉर्किंग और सेमिनार हॉल भी बनाने का निर्देश दिया गया है। नये न्यायालय भवनों को सुविधायुक्त बनाकर ना केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के तौर पर विकसित किया जाए। इसके अलावा सीएम ने 10 जनपदों में बनने वाले न्यायालय भवनों के साथ ही न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी आवासीय कॉलोनी के निर्माण के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने सभी न्यायालयों और रजिस्ट्रार दफ्तरों को ई-ऑफिस के रूप में अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भूमि अधिग्रहण का काम जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया है। 

मिशन मोड में काम करने के दिए निर्देश

सीएम ने कहा कि इस दौरान अधिग्रहित की गई भूमि में कोई पैच या अन्य परेशानियां ना सामने आएं। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि यदि किसी देश के न्यायालय भवन में कोई अच्छी व्यवस्था नजर आती है तो उसे भी अपने ऑर्किटेक्चर में जरूर शामिल किया जाए। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के न्यायालय भवन को देखने के लिए कहा गया है। तीन कैटेगिरी में न्यायालय भवनों बनाने के लिए कहा गया है।  सीएम योगी ने इन सभी कामों को मिशन मोड में पूरा करने के लिए कहा है। वहीं राज्य के सभी न्यायालयों की कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए कहा गया है। इसके लिए सभी पुलिस कप्तानों और जिलों के जिलाधिकारी को जिला जज के साथ नियमित बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। 

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