रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 15 सितम्बर 2021 : पटना : बिहार में अब सड़क दुर्घटना में मौत होने पर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी. बिहार सरकार का यह फैसला आज यानी 15 सितंबर से हर जिले में लागू हो गया है. सड़क दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मौत होने पर परिजनों को जहां 5 लाख मुआवजा के रूप में दिया जाएगा वही गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 की राशि दी जाएगी. बिहार सरकार ने यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया है. परिवहन विभाग ने बैठक कर सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए तत्काल लागू करने की बात कही है. इसके लिए बिहार सरकार ने वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई है जो लोगों को दुर्घटना के बाद मुआवजा राशि के रूप में मदद पहुंचाएगी. इस निधि में 50 करोड़ की राशि जमा की जाएगी जो जरूरत के अनुसार लोगों को दी जाएगी.
बीमा नहीं होने पर वाहन मालिकों से वसूली जाएगा राशि
नए निर्देश के अनुसार दुर्घटना होने पर अगर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं किया गया है तो दुर्घटना की पूरी राशि वाहन मालिकों से वसूली जाएगी. पीड़ितों के द्वारा दावा करने के 30 दिनों के भीतर यह राशि वाहन मालिकों को देनी होगा. अगर वाहन मालिक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वाहनों को जब्त करने के बाद नीलाम की जाएगी और राशि वसूली जाएगी. दुर्घटना होने पर अंतरिम मुआवजा राशि की पूर्ति वाहन के बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा के रूप में देना होगा. सड़क दुर्घटना के मुआवजे के लिए सड़क सुरक्षा निधि से 50 करोड़ रुपये की राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रहेगी। इस निधि से होने वाले खर्च के हिसाब से समय-समय पर राशि का आवंटन किया जाएगा। अंतरिम मुआवजा राशि की प्रतिपूर्ति वाहन की बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा के रूप में देय राशि से की जाएगी। बीमारहित वाहनों की स्थिति में मुआवजा राशि का समायोजन वाहन स्वामी से किया जाएगा। दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिनों के अंदर वाहन मालिक को तय मुआवजा राशि देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर जिला पदाधिकारी वाहन का अधिग्रहण कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उससे प्राप्त राशि कम होने की स्थिति में अंतर राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से दी जाएगी।
मुआवजे के दावे की जांच एसडीएम करेंगे
दुर्घटना होने पर मुआवजे का दावा किये जाने के बाद इसकी जांच एसडीएम द्वारा की जाएगी उसके बाद डीएम अंतिम रूप से मुआवजे का फैसला करेंगे. मुआवजे की राशि दुर्घटना सहायता निधि से सीधे परिवहन पदाधिकारी को भेजी जाएगी. गौरतलब है कि अभी बिहार में सड़क दुर्घटना में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से चार लाख की मुआवजा राशि दी जाती है. निर्देश के तहत, राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी जबकि जिला पदाधिकारी दावा मूल्यांकन पदाधिकारी होंगे। बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित डीएम इस मद से वास्तविक देनदारों को मुआवजा का भुगतान करेंगे। इसके बाद बीमा कंपनी से राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
पहले क्या था नियम
पहले बिहार में एक से अधिक लोगों की मौत होने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मुआवजा की राशि पीड़ित परिवार को दी जाती थी लेकिन अब सड़क हादसे में किसी एक भी व्यक्ति की मौत होगी तो मुआवजा राशि जो कि पांच लाख रुपए है का सीधा लाभ उस परिवार को मिलेगा.
यह दस्तावेज होंगे जरूरी
- थानाध्यक्ष द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट।
- चिकित्सा प्रभारी द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट।
- दुर्घटना वाले वाहन का निबंधन, बीमा एवं वाहन स्वामी का नाम व पता।
