रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : सदर प्रखंड कार्यालय में प्रखंड एवं पंचायत प्रतिनिधियों का बाल संरक्षण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रखंड प्रमुख राम कुमारी देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आयोजित कार्यशाला में प्रखंड प्रमुख राम कुमारी देवी ने बताया कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड (यू एन सी आर सी) के गाइड लाइन के अनुसार 17 वर्ष 364 दिन की उम्र पूरी कर चुके बच्चे बच्चियों को भी अवयस्क माना गया है और बच्चों के भविष्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया किशोर न्याय अधिनियम 2015 द्वारा इसे स्वीकार भी किया गया है। समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है कि बच्चों के मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के उद्देश्य के साथ-साथ उनकी सुरक्षा संरक्षा की दिशा में कार्य करें। केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं इसी के तहत जिले में चाइल्डलाइन 24 घंटा सेवा दे रहा है। समाज में अवयस्कों के साथ यौन उत्पीड़न जैसे मामलो मैं तेजी से हो रही बढ़ोतरी समाज के हर प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए चिंतनीय है पाॅक्सो एक्ट जैसे कड़े कानून के लागू होने के बावजूद ऐसे अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है जिसके लिए बच्चों सहित बच्चों के परिजनों और समाज के हर व्यक्तियों को जागरूक और प्रशिक्षित होना आवश्यक है इसी की दिशा में बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन सराहनीय है लेकिन बैठक के साथ-साथ हर घर तक हर बच्चे तक योजना का उद्देश्य पहुंचे सभी को इसे प्राथमिकता देकर योजना को सफल बनाने होगी। कम उम्र में माता-पिता को खो चुके बच्चों के लिए सरकार परवरिश योजना चला रही है समाज में परिजन से बिछड़े हुए बच्चों के लिए शेल्टर होम हर जिले में स्थापित किया गया है इसके साथ ही कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र स्पेशल जुबेनाइल पुलिस यूनिट भी गठित की गई है विधि विवादित अवयस्कों के लिए किशोर न्याय परिषद का गठन सहित जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित योजनाओं और क्रियान्वयन संबंधी जानकारी उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई। कार्यशाला में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी मोहम्मद मेराजउद्दीन सदानी जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रबंधक सुनील सासाराम अंचल पदाधिकारी राकेश कुमार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आशा कुमारी पंचायती राज पदाधिकारी रोहित प्रखंड के मुखिया एवं पंचायत समिति मौजूद थे।

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