आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 15 जून 2023 : सासाराम : प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों के विरूद्ध अब प्रशासन कार्रवाई करेंगी. जिसको लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारियों सह निलाम पत्र पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ. जिसमें बताया गया कि  पीएम आवास योजना के अंतगर्त कुछ हठी लाभुक ऐसे भी है, जिन्हें तमाम प्रयासों से जागरूक करने के पश्चात भी आवास निमार्ण में रुचि नहीं ले रहे है. ऐसे लाभुकों के विरूद्ध राशि की वसूली के लिए निलाम पत्र वाद दायर किया जाना आवश्यक हो जाता है.

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प्रखंड स्तर पर निलाम पत्र वाद दायर करने, नोटिस निर्गत करने तथा इस पर सुनवाई करने की शक्ति पहले अंचलाधिकारी के पास के पास निहित थी. क्योंकि, अंचलाधिकारी के पास भूमि सहित अन्य मामलों से संबंधित अधिक कार्य करने के कारण सीओ आवास योजना के लाभुकों के विरुद्ध निलाम पत्र वाद की कार्रवाई में रुचि नहीं ले रहे है. ऐसी स्थिति में आवास योजना के लाभुकों के मामलें में प्रखंड स्तर पर निलाम पत्र वाद पर कार्रवाई करने की शक्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी को निहित है. जिससे ऐसे मामलों का निष्पादन में शीघ्रता  व  तेजी  आयेगी.

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