रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 19 अप्रैल 2021 : सासाराम : इन दिनों सोशल मीडिया पर सैकड़ों डेटिंग एप कार्यरत है. इस डेटिंग एप पर 90 फिसदी युवक व युवतियां बन कर साइकर अपराधी ब्लैकमेल करने के लिए ही बैठे हुए हैं. डेटिंग ऐप के माध्यम से वह लोगों से दोस्ती करते हैं. दोस्ती को प्यार में बदल देते हैं और फिर मानसिक गुमराह और सेक्सुअल एक्साइटमेंट करके निजी न्यूड वीडियो कॉल करने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसे वीडियो कॉल करने पर दूसरे ऐप के माध्यम से वह अपने मोबाइल या कंप्यूटर में उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं. और फिर शुरू होता है ब्लैकमेल का सिलसिला. साइबर अपराधी आपके निजी वीडियो को सोशल साइट और पोर्न वेबसाइट पर वायरल करने का धमकी दिया जाता है और पैसे का मांग किया जाता है. नहीं देने पर आपके निजी फोटो और वीडियो को वायरल किया जाता है. इतना ही नहीं कुछ दिन के दोस्ती में हैं आपके सोशल साइट के कांटेक्ट में घुस जाता है और आपके सभी दोस्तों को ग्रुप में शामिल हो जाता है. इतना ही नहीं आपके पता पहचान और परिवार के लोगों को भी अपने संपर्क में शामिल कर लेता है . इस संबंध में साइबर सेक्यूरिटी एक्सपर्ट दीपक कुमार ने कहा कि डेटिंग एप से टीनेजर,युवा और बुजुर्ग शिकार बन रहे है. लोगों का जागरूक होना चाहिए और सोशल साईट पर आ रहे लिंक को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए.
कैसे लोग बरतें सावधानियां –
- वर्चुअल साइट पर कभी भी वीडियो कॉल के माध्यम से अपना कपड़ा ना उतारे .
- अगर कोई आपको अश्लील दिखा रहा है तो वह भी ना देखें. वह अश्लील देखते हुए भी वीडियो बना लेगा और आप को ब्लैकमेल कर सकता है.
- अपनी निजी तस्वीरों का कभी भी ना फोटो क्लिक करें और ना ही उसे वीडियो कॉल के माध्यम से किसी को प्रदर्शित करें. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रोगी हैं
- डेटिंग साइट्स और सोशल साइट्स के दोस्तों के साथ कभी भी पैसे का लेन-देन नहीं करें और ना ही उसके द्वारा दिए गए किसी लिंक पर क्लिक करें .
- अनजान लिंक पर भी क्लिक ना करें कई ऐसे ऐप आ चुके हैं. जिससे क्लिक करने पर आपका कैमरा लाइव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा.
- सोशल साइट और डेटिंग एप पर हमेशा सिक्योरिटी का ख्याल रखें जिससे कोई आपका फोटोग्राफ्स डाउनलोड ना कर सके.
कानून का ले सहारा
अगर कोई आपका वीडियो वायरल कर रहा है. तो आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के साथ आप उस पर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं. जिसमें 3 से 10 साल और आर्थिक सजा का प्रावधान है . —- कामाख्या नारायण सिंह, नगर थानाध्यक्ष ,सासाराम.


