आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 19 जनवरी 2022 : सासाराम : जिला लोक शिकायत निवारण की सुनवाई में अनुपस्थित रहने, प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करने आदि ससमय सेवा प्रदाय ना करने के आरोप में डिहरी नगर थानाध्यक्ष दो हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गयी है. इस संबंध में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल पाण्डेय ने बताया कि अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डिहरी द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त थानाध्यक्ष प्राय: सुनवाइ में अनुपस्थित रह रहे है, इन्होंने न तो सुनवाइ में किसी प्रतिनिधि को अधिकृत कर भेजते है और न ही ससमय प्रतिवेदन ही भेजा जाता है. दूरभाष पर संपर्क करने के पश्चात भी उक्त पदाधिकारी द्वारा संपर्क नहीं किया जाता है. सुनवाई में अनुपस्थित रहने तथा प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण मामलें को अनावश्यक विस्तारित करना पड़ता है, जिसके कारण, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम उदेश्य प्रभावित हो रहा है. इस आलोक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उलघंन के आरोप में नगर थानाध्यक्ष पर दो हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित किया गया है. साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया कि अधिरोपित राशि को दो दिनों में जिला कोषागार में जमा करें व उसकी एक प्रति से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें. साथ ही साथ कोषागार पदाधिकारी को उक्त पदाधिकारी द्वारा शास्ति की राशि जमा होने पर ही वेतन भुगतान करने का निर्देशित किया गया है.
