राज्यसभा के साथ 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी की
एलटीसी घोटाला केस में राजद विधायक और जदयू से राज्यसभा सदस्य रहे अनिल कुमार सहनी को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अनिल सहनी के खिलाफ सीबीआई ने 2013 में केस दर्ज किया था। अनिल कुमार सहनी वर्तमान में मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा से राजद विधायक हैं।
आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 29 अगस्त 2022 : नई दिल्ली। एलटीसी घोटाले में जदयू के पूर्व राज्यसभा सदस्य और राजद विधायक अनिल कुमार को दोषी करार दिया गया है। सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राजद विधायक अनिल कुमार सहनी को दोषी करार दिया गा है। अवकाश एवं यात्रा भत्ता (एलटीसी) घोटाला मामले में अनिल कुमार दोषी साबित हुए हैं। यह मामला यात्रा और महंगाई भत्ते की धोखाधड़ी से प्रतिपूर्ति (भुगतान) का दावा करने से संबंधित है, जब सहनी राज्यसभा के सदस्य थे।
आरोप है कि सहनी ने बिना कोई यात्रा किए यात्रा और महंगाई भत्ते की प्रतिपूर्ति के रूप में जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास दिए थे। इसके जरिए राज्यसभा के साथ 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। 31 अक्टूबर 2013 को सहनी के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला , केंद्रीय एजेंसी ने 31 अक्टूबर 2013 को सहनी एवं अन्य के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के एक संदर्भ के बाद मामला दर्ज किया था। उसके बाद सीबीआई ने पूरे मामले को अपने हाथ में लेकर जांच की थी। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा से अनिल कुमार सहनी राजद के विधायक हैं। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में अनिल सहनी ने बीजेपी के केदार गुप्ता को 712 वोट से हराया था।
