शाम 6 बजे गिरा देना है शटर,नियम के उल्लंघन पर दुकानें होंगी सील।

रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 22 अप्रैल 2021 : सासाराम : कोरोना से बेकाबू होते हालात के बीच जिले में कोरोना गइड लाईन में थोड़ा संशोधन हुआ है। पहले के सभी नियम 15 मई 2021 तक लागू रहेंगे। लेकिन नियम में थोड़ा बदलाव किया गया है। सप्ताह में तीन दिन गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी. इसको ले जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है। इस संबंध में जिलाधिकारी के ओएसडी प्रवीण चंदन ने बताया कि लोगों को घरों तक सीमित रखने के लिए बाजार की गतिविधियों को मिनिमाइज किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देख सख्तियों की यह रूपरेखा तैयार हुई है। जिले में शाम 6 बजे के बाद हर हाल में दुकानों के शटर गिरा देने हैं.गैर जरूरी दुकानें सप्ताह में रोटेशन के आधार पर तीन दिन ही खुलेंगी. निर्देश दिया है अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में घूम-घूम कर सरकार के इस आदेश का पालन कराएंगे. उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना के जिस तरह तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए स यह योजना बनाई है। अलग-अलग बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो दुकानें सोम, बुध और शुक्रवार को खुलेंगी, वह मंगल, गुरु और शनिवार को बंद रहेंगी। जिला प्रशासन ने दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा है. पहली वैसी दुकानें जो हर दिन खुल सकती हैं। हर दिन खुलने वाली दुकानों में, सभी किराना दुकान, डेयरी दुकान, दवा दुकान, निजी क्लिनिक, फल सब्जी, ई कॉमर्स, ऑटो मोबाइल, वर्कशॉप, निर्माण सामग्री जैसे स्टील, ईंट, बालू, गिट्टी, पेट्रोल पम्प, पशु चारा की दुकान, होम डिलीवरी सेवा जिसमे रेस्टोरेंट शामिल है और मीट मछली की दुकानें हर दिन खुलेंगी।
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार खुलने वाली दुकानें
इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, सैलून, पार्लर, फर्नीचर दुकान, सोना-चांदी की दुकानें.
मंगलवार, गुरूवार , शनिवार को खुलने वाली दुकानें
कपड़ा दुकान जिसमे रेडीमेड दुकान भी शामिल है, चप्पल-जूता दुकान, स्पोर्ट्स की दुकानें, वर्तन की दुकाने, कृषि कार्य और यंत्र से जुड़े प्रतिष्ठान, ड्राई क्लीनर्स.
दुकानों में बिना मास्क का प्रवेश वर्जित
जिला प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन होना चाहिए. दुकान पर बिना मास्क के खरीदारी नहीं की जा सकती. सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के आगे गोल घेरा बनाना होगा, ताकि नियम का पालन हो सके. नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानें सील की जाएंगी.


