रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 09 सितम्बर 2021 : नोखा। पंचायत चुनाव के संभावित प्रत्याशियों में आचरण और आवास प्रमाण पत्र बनवाने की होड़ लगी हुई है। हालांकि नामांकन में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी तहकीकात किये बगैर आचरण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एसपी कार्यालय और स्थानीय थाना का चक्कर लगा रहे हैं। पदाघिकारियों के समझाने व सही जानकारी देने के बावजूद लोग आचरण व आवासीय प्रमाण पत्र के लिए भागदौड़ में लगे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, नामांकन पत्रों के साथ न तो आचरण प्रमाण पत्र देना है और न आवास प्रमाण पत्र। सिर्फ आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इस संबंध में पंचायत निर्वार्ची पदाघिकारी सह बीडीओ रामजी पासवान ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 136 के प्रावधानों का ज्ञान होने सबंधी शपथ पत्र, अभ्यर्थी और प्रस्तावक के मतदाता सूची में नाम अंकित होने सबंधी शपथ पत्र, अनुसूची-।।। क में उल्लेखित तथ्यों के सबंध में शपथ पत्र, आपराधिक पूर्व वृत, संपति तथा शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थी का बायोटाडा सभी का नाम निर्देशन फार्म में फॉर्मेट बना है। जो शपथ के साथ देना होगा। उन्होनें बताया कि आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यर्थी को जाति प्रमाण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। आचरण प्रमाण पत्र अथवा आवास प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है।
