रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 08 मई 2021 : नोखा। शहर के मुख्य बाजार में निर्धारित दिन के अतिरिक्त दुकान संचालित करने पर प्रखंड व नगर प्रशासन ने अनावश्यक रुप से दुकानों को खोलकर बैकडोर से दुकानदारी कर रहे शहर के 4 दुकानों को न केवल सील कर दिया गया है। साथ ही दुकानदारों को यह हिदायत दी गई है कि कोरोना चेन को तोड़ने को लेकर सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों को अक्षरश: पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध द बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2021 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी लॉकडाउन को पूर्णरूपेण असरदार बनाने हेतु डीएम के निर्देश के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी रामजी पासवान के द्वारा नोखा प्रखंड व नगर परिषद क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है जिसमें दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान को (कुछ अपवादों को छोड़कर) बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश का अनुपालन कराने हेतु डीएम द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित सभी प्रशासन से जुड़े पदाधिकारियों को नियमित गश्ती करने एवं अनुपालन नहीं करने वाले दुकानों को सील करने का निर्देश दिया गया है।
नोखा में दुकानदारी के बाद शनिवार की सुबह नोखा की अंचलाधिकारी किशोर पासवान, बीसीओ सूरज कुमार,थानाध्यक्ष कृपाल जी के द्वारा नोखा के मुख्य बाजार का औचक निरीक्षण किया गया एवं जिलादेश का अनुपालन नहीं करने वाले 4 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया।सील किए गए दुकानों मे मुख्य बाजार स्थित रंजन वस्त्रालय, ब्राइट शू ,अखिलेश्वर शु सेंटर शामिल है।ईओ बसंत कुमार ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में सभी व्यक्ति या दुकानदार जिलादेश का अक्षरशः अनुपालन करें अन्यथा द बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2021 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


