सासाराम। कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति प्रदान कर दी है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए जिले में अब दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए जा सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार के गृह विभाग ने पत्र जारी कर जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा है कि पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम से चुनाव आदर्श आचार संहिता, कोविड-19 के मानकों एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का किसी भी हाल में उल्लंघन न हो। सरकार ने निर्देशित करते हुए कहा है कि दुर्गा पूजा पंडाल खुले क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं। जहां मेला, धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान पंडाल के आसपास स्वागत द्वार, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा।साथ हीं नवरात्र के दौरान सामुदायिक भोज, प्रसाद वितरण एवं पूजा स्थलों के नजदीक खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जाएगी। पूजा के आयोजकों, कार्यकर्ताओं एवं संबंधित व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना होगा। जिला प्रशासन आयोजकों के सहयोग से दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी जिससे लोग स्वतः इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर सके। सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की उचित धारा के प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पत्र के माध्यम से गृह विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि यथासंभव लोग मंदिरों अथवा अपने घरों में हीं निजी तौर पर दुर्गा पूजा का आयोजन करें। जिससे कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।

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