आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 29 मई 2022 : सासाराम : जिले में बालू ठेकेदारों को एक माह का और बालू खनन करने के लिए मोहल्लत मिल गया. जिससे अब एक माह और घाटों से बालू खनन जारी रहेंगी. गौरतलब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3661-3662/2020 में दिनांक 10 नवम्बर 2021 को पारित आदेश के आलोक में जिला अंतर्गत बालू घाटों को दिनांक 31 मार्च 22 तक संचालन के लिए संवेदक का चयन किया गया था. खान एवं भूतत्व  विभाग द्वारा उपलब्ध करायी सूचना के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2022 के बाद आगामी 8 सप्ताह तक निगम के माध्यम से बालू घाटों की संचालन की अनुमति  प्रदान की गई थी. जिसकी अवधी दो दिन पहले 27 मई को समाप्त हो गयी थी. जिसके आलोक में विभाग द्वारा जिले में संचालित सभी बालू घाट बंद कर दिए गए थे. लेकिन, एक बार फिर सरकार की ओर से इसे पुनः विस्तारित करते हुए 31 जुन तक की अवधी बढ़ा दी गयी है. जिससे आलोक में अब एक माह और बालू ठेकेदार घाटों का संचालन करेंगे. बता दें जिले में वर्तमान में कुल सात बालू घाटों से बालू खनन की जाती है. इन संचालित बालू घाटों  में अमीयावर-ए, शंकरपुर-ए, परूहार, शंकरपुर-बी,  हुरका, चकनाहा एवं डालमिया नगर बालू घाटों के संचालन होती है. जिसकी अनुमति अब 31 जुन तक विभाग द्वारा प्रदान की गई है.

https://youtu.be/dtGfLMsY2Ww

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