आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 06 सितम्बर 2022 : दिल्ली : महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 7 सितंबर, बुधवार को सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि वह बुधवार को सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध कर सकते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने तत्काल सुनवाई की मांग की।
शिंदे गुट की याचिका संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर होगा विचार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एकनाथ शिंदे गुट के उस दावे पर संज्ञान लिया जिसके मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट चुनाव आयोग के समक्ष प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। आयोग में शिंदे गुट ने आवेदन दाखिल कर शिवसेना और उसके चुनाव चिह्न पर दावा किया है। शीर्ष अदालत ने शिंदे गुट से कहा कि वह उनकी याचिका संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की याचिका चुनाव आयोग के समक्ष लंबित है जिसमें उसे वास्तविक शिवसेना घोषित करने और पार्टी का चुनाव चिह्न धनुष-बाण उसे प्रदान करने की मांग की गई है। महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक संकट से उपजे दलबदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े कई प्रश्न पांच सदस्यीय संविधान पीठ को संदर्भित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह शिंदे गुट की याचिका पर कोई आदेश पारित न करे।
प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ को शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एनके कौल ने बताया, “हमारे मुताबिक कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था। अदालत ने दूसरे पक्ष (उद्धव गुट) को और समय प्रदान किया था। अब दूसरा पक्ष चुनाव आयोग के समक्ष प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। अक्टूबर में राज्य में कुछ चुनाव होने हैं।” इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘मैं इस पर गौर करूंगा और मैं तत्काल इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कल तक कुछ न कुछ जरूर होगा।’