राजधानी पटना के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार के आरोप के आरोप को लेकर निंदा
आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 25 दिसम्बर 2022 : पटना : राजधानी पटना के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की छात्रा के साथ हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता निरंजन कुमार द्वारा छेड़खानी किये जाने को बिहार स्टेट बार काउंसिल ने गंभीरता से लिया है .
कौंसिल ने समाचार पत्रों के माध्यम से इस मामले की जानकारी मिलने पर रविवार को कमेटी की एक आपात कालीन जनरल बॉडी की मीटिंग आयोजित की .कौंसिल ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषी अधिवक्ता को नोटिस जारी कर 14 जनवरी 2023 को बिहार स्टेट बार काउंसिल के जनरल बॉडी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है .कौंसिल ने उनसे पूछा है इस गंभीर मामले में क्यों नहीं उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाए . काउंसिल ने बैठक में यह भी निर्णय लिया इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाए. फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मे दो पुरुष अधिवक्ता और एक महिला अधिवक्ता शामिल रहेंगी . फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कौन शामिल रहेगा इसका निर्णय स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा करेंगे . काउंसिल ने फैक्ट फाइंडिंग कमिटी से अनुरोध किया है कि वह अपनी रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर काउंसिल को सौंप दें. ताकि उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके .
मालूम हो कि पटना के प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज की छात्रा हाईकोर्ट के अधिवक्ता निरंजन कुमार के यहां इंटर्नशिप कर रही थी . इंटर्नशिप के अंतिम दिन अधिवक्ता निरंजन ने सुबह इंटर्न कर रही छात्रा को सुबह अपने कार्यालय में इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र देने के लिए बुलाया . जब वह छात्रा अपना सर्टिफिकेट लेने उस अधिवक्ता के आफिस में पहुंची तो अधिवक्ता निरंजन ने उस छात्रा के साथ छेडख़ानी किया जिसकी शिकायत उस छात्रा ने पुलिस और अपने कॉलेज के दोस्तों को की. जानकारी मिलने पर पुलिस आई और आरोपित अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लिया . यह मामला समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफी जोरों से प्रचारित और प्रसारित हुआ और जिससे अधिवक्ताओं की गरिमा को काफी ठेस पहुंची है . इसी मामले को बिहार स्टेट बार कौंसिल ने गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिवक्ता निरंजन कुमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.